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इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2026-27: पुराना बनाम नया रिजीम

टैक्स वर्ष 2026-27 के लिए पुराने और नए रिजीम में अपना टैक्स देखें और जानें कौन ज़्यादा बचाता है।

नए रिजीम के स्लैब (टैक्स वर्ष 2026-27)

  • ₹4 लाख तक: शून्य
  • ₹4–8 लाख: 5%
  • ₹8–12 लाख: 10%
  • ₹12–16 लाख: 15%
  • ₹16–20 लाख: 20%
  • ₹20–24 लाख: 25%
  • ₹24 लाख से ऊपर: 30%

धारा 87A की छूट से ₹12 लाख तक की टैक्स योग्य आय पर टैक्स नहीं लगता। नौकरीपेशा लोगों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, यानी ₹12.75 लाख तक की सैलरी टैक्स-फ्री। बजट 2026 में ये स्लैब नहीं बदले।

पुराने रिजीम के स्लैब

₹2.5 लाख तक शून्य (60–79 साल के लिए ₹3 लाख, 80+ के लिए ₹5 लाख), ₹2.5–5 लाख 5%, ₹5–10 लाख 20%, ₹10 लाख से ऊपर 30%। पुराने रिजीम में 80C, 80D, HRA और होम लोन ब्याज जैसी कटौतियां और ₹50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है।

कौन सा बेहतर?

अगर आपकी कुल कटौतियां कम हैं, तो नया रिजीम आमतौर पर सस्ता पड़ता है। बड़ा HRA, होम लोन ब्याज और पूरी 80C/80D कटौती लेने वालों के लिए पुराना रिजीम बेहतर हो सकता है। ऊपर अपने नंबर डालकर तुलना करें।


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