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दिल्ली-NCR में इस दिवाली सिर्फ 2 दिन ग्रीन पटाखे: समय और नियम

7 और 8 नवंबर को सुबह 6-7 और रात 8-10 बजे ही पटाखे। सिर्फ QR कोड वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखे। 9 नवंबर से फिर पूरा प्रतिबंध।

नई दिल्ली में दिवाली की रात घूमती चकरी
फ़ाइल फ़ोटो: 2005 में नई दिल्ली में दिवाली की रात चकरी। फ़ोटो: Ministry of Culture / Wikimedia Commons, GODL-India.

अगर आप दिल्ली या NCR में रहते हैं और सोच रहे थे कि इस दिवाली पटाखे चला सकते हैं या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है। जवाब "हां" है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।

एक नज़र में

  • दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे सिर्फ 7 और 8 नवंबर 2026 को चलाए जा सकेंगे।
  • समय: सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे।
  • सिर्फ CSIR-NEERI से प्रमाणित, QR कोड वाले पटाखे बिकेंगे।
  • 9 नवंबर से पूरा प्रतिबंध फिर लागू।

नियम, आसान भाषा में

कब चला सकते हैं

  • तारीख: सिर्फ 7 और 8 नवंबर। इस साल दिवाली 8 नवंबर को है।
  • सुबह: 6 से 7 बजे।
  • रात: 8 से 10 बजे।

इन घंटों के बाहर या किसी और दिन पटाखे चलाना मना है।

कौन से पटाखे

सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखे बेचे और चलाए जा सकते हैं। इन्हें सरकार की पर्यावरण शोध प्रयोगशाला CSIR-NEERI मंज़ूरी देती है, और इन पर QR कोड होता है जिसे स्कैन करके असली-नकली पहचाना जा सकता है। दुकानदार "ग्रीन" बोले, तब भी सामान्य पटाखे नहीं बिक सकते।

पालन कैसे होगा

कोर्ट ने पुलिस और ज़िला अफसरों से तय बिक्री केंद्रों पर दुकानों की नियमित जांच और QR कोड चेक करने को कहा है। पड़ोसी राज्यों से प्रतिबंधित पटाखे लाने से रोकने के लिए दिल्ली-NCR में आने वाली गाड़ियों की भी जांच हो सकती है। पिछले सालों में पालन ढीला रहा था, इस बार फर्क स्थानीय पुलिस की सख्ती पर निर्भर करेगा।

ग्रीन पटाखे होते क्या हैं?

ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों से कम प्रदूषण के लिए बनाए जाते हैं। CSIR-NEERI के मुताबिक इनसे कणों का उत्सर्जन करीब 30 प्रतिशत कम होता है। ये कम प्रदूषण वाले हैं, प्रदूषण-मुक्त नहीं। धुआं और महीन कण इनसे भी निकलते हैं, बस कम।

कोर्ट ने इजाज़त क्यों दी

हर सर्दी में दिल्ली की हवा ख़तरनाक हो जाती है। पराली का धुआं, गाड़ियों का धुआं, धूल, ठंड और थमी हवा मिलकर प्रदूषण को ज़मीन के पास रोक लेते हैं, और दिवाली की रात पटाखे इसमें तेज़ उछाल लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 में दिल्ली-NCR में पूरा प्रतिबंध लगाया था। अक्टूबर 2025 में अस्थायी तौर पर तीन दिन ग्रीन पटाखों की इजाज़त दी गई थी। इस साल का आदेश उसी रास्ते पर है, बस तीन की जगह दो दिन। कोशिश त्योहार मनाने के हक और साफ हवा में सांस लेने के हक के बीच संतुलन की है।

आप क्या कर सकते हैं

  • पटाखे खरीदें तो सिर्फ लाइसेंस वाली दुकान से, और QR कोड स्कैन करें।
  • तय समय का पालन करें। जुर्माना और पुलिस कार्रवाई हो सकती है।
  • दिवाली की रात बच्चों, बुज़ुर्गों और दमा या दिल के मरीज़ों को खिड़कियां बंद करके घर के अंदर रखें।
  • बिना पटाखों की दिवाली के बारे में भी सोचें। रोशनी, दीये, मिठाई और परिवार, यही त्योहार की असली रौनक है।

सवाल-जवाब

क्या भाई दूज या गोवर्धन पूजा पर पटाखे चला सकते हैं?

नहीं। इस आदेश के तहत दिल्ली-NCR में सिर्फ 7 और 8 नवंबर को इजाज़त है।

क्या यह आदेश दिल्ली-NCR के बाहर भी लागू है?

यह आदेश दिल्ली और NCR के लिए है। दूसरे राज्यों और शहरों के अपने नियम हो सकते हैं, स्थानीय प्रशासन से पता करें।


स्रोत

देशदिल्लीदिवाली

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