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सरकारी योजना

कृषि अवसंरचना कोष: किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज

कृषि अवसंरचना कोष में 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज बिना गारंटी मिलता है, और सात साल तक सालाना 3% ब्याज छूट मिलती है। जानिए कौन आवेदन कर सकता है, क्या कवर होता है और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।

KotaBelud Sabah Rice-Padi-07
प्रतीकात्मक फोटो: KotaBelud Sabah Rice-Padi-07. Photo: CEphoto, Uwe Aranas / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

यहां पूरी योजना एक जगह है: क्या मिलता है, कौन पात्र है, आवेदन कैसे करें, और क्या जांचें।

योजना एक नज़र में
योजनाकृषि अवसंरचना कोष (AIF)
मंत्रालयकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
फायदा2 करोड़ रुपये तक बिना गारंटी कर्ज, 7 साल तक सालाना 3% ब्याज छूट
कौन आवेदन कर सकता हैकिसान, FPO, PACS, सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और SHG
पैसा कैसे मिलता हैबैंक कर्ज के रूप में, ब्याज छूट योजना के तहत
कहां आवेदन करेंagriinfra.dac.gov.in, बैंक के ज़रिए, या जिले के कृषि कार्यालय से
आवेदन शुल्कमुफ्त

एक नज़र में

  • 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज, बिना गारंटी।
  • पहले 2 करोड़ रुपये पर सालाना 3% ब्याज छूट, 7 साल तक।
  • भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, प्रसंस्करण इकाई और अन्य परियोजनाएं कवर होती हैं।
  • डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ज़मीन के कागज़ चाहिए।

तो आवेदक को असल में क्या मिलता है?

पात्र आवेदकों को बिना गारंटी 2 करोड़ रुपये तक का बैंक कर्ज मिल सकता है।

सरकार कर्ज पर सालाना 3% ब्याज छूट देती है, अधिकतम सात साल तक।

यह छूट सिर्फ पहले 2 करोड़ रुपये पर लागू होती है। स्वीकृत कर्ज ज़्यादा हो तो बाकी रकम पर छूट नहीं मिलती।

पात्र कर्ज पर क्रेडिट गारंटी कवर भी मिलता है। कर्ज चुकाने की अवधि सात साल तक सीमित है। राशि और शर्तें बदल सकती हैं, इसलिए ताज़ा जानकारी आधिकारिक साइट पर ज़रूर देखें।

कौन आवेदन कर सकता है, और कौन नहीं?

व्यक्तिगत किसान आवेदन कर सकते हैं। किसान उत्पादक कंपनियां, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और अन्य सहकारी समितियां भी।

कृषि क्षेत्र के कृषि उद्यमी, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और अन्य संस्थाएं भी पात्र हैं।

कर्ज कृषि अवसंरचना के काम में लगना चाहिए। भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, लॉजिस्टिक्स और बाज़ार से जुड़ी परियोजनाएं योग्य हैं।

अलग से सेकेंडरी प्रोसेसिंग परियोजनाएं पात्र नहीं हैं। इंटीग्रेटेड प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग परियोजनाएं पात्र हैं।

यह योजना क्यों शुरू हुई, और इसमें क्या बदला है?

यह योजना 2020 में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत शुरू हुई, जिसका कोष 1 लाख करोड़ रुपये का है।

इसका मकसद खेती का ढांचा बनाना और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करके किसानों की आय बढ़ाना है।

अगस्त 2024 में कैबिनेट ने इसका विस्तार किया। सामुदायिक खेती की संपत्तियां और इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग परियोजनाएं जोड़ी गईं, और FPO को क्रेडिट गारंटी का दायरा बढ़ा।

मंत्रालय के अनुसार अब तक 74,500 से ज़्यादा परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।

कौन से कागज़ तैयार रखें?

कर्ज आवेदन फॉर्म और अपनी परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार रखें।

7/12 और 8-A के अंश जैसे ज़मीन के मालिकाना कागज़ रखें।

उदयम या MSME रजिस्ट्रेशन, PAN कार्ड और आधार कार्ड रखें।

जहां लागू हो, पिछले तीन साल के ऑडिटेड बैलेंस शीट भी रखें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, एक-एक कदम?

agriinfra.dac.gov.in पर जाएं, जो कृषि अवसंरचना कोष का आधिकारिक पोर्टल है।

रजिस्टर करें, फिर अपनी जानकारी और परियोजना का ब्योरा भरें।

डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ऊपर बताए बाकी कागज़ अपलोड करें।

आवेदन जमा करें। इसके बाद बैंक कर्ज की प्रक्रिया करता है, और विभाग बैंकों से समन्वय में मदद करता है।

क्या ऑफलाइन आवेदन हो सकता है, और मदद कौन करेगा?

कई आवेदक पहले अपनी बैंक शाखा जाते हैं, जो कर्ज प्रक्रिया समझा सकती है।

आपके जिले का कृषि कार्यालय भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, बीड में कृषि विभाग बैंकों और लाभार्थियों के बीच समन्वय करता है।

यात्रा से पहले कार्यालय से मौजूदा प्रक्रिया की पुष्टि कर लें।

आवेदन की स्थिति कैसे देखें, और अटक जाए तो क्या करें?

जमा करते समय मिले विवरण से पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति देखें।

फाइल अटके तो पहले अपनी बैंक शाखा और जिले के कृषि कार्यालय से बात करें।

सभी कागज़ों और रसीदों की कॉपी रखें, और रेफरेंस नंबर नोट कर लें।

किन बातों से सावधान रहें?

कर्ज मंज़ूर करवाने के लिए किसी एजेंट या बिचौलिये को पैसे न दें। सरकारी प्रक्रिया मुफ्त है।

सिर्फ आधिकारिक पोर्टल agriinfra.dac.gov.in या अपने बैंक का इस्तेमाल करें। पैसे मांगने वाले अनजान लिंक को नज़रअंदाज़ करें।

आवेदन से पहले हेल्पलाइन और नवीनतम दिशानिर्देश आधिकारिक साइट पर देख लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या अकेला किसान यह कर्ज ले सकता है?

हां, व्यक्तिगत किसान आवेदन कर सकते हैं। कर्ज किसी पात्र कृषि अवसंरचना परियोजना के लिए होना चाहिए।

क्या गारंटी देनी पड़ती है?

नहीं। पात्र कर्ज 2 करोड़ रुपये तक बिना गारंटी है, और क्रेडिट गारंटी कवर भी उपलब्ध है।

ब्याज छूट कितने साल तक मिलती है?

कर्ज के पहले 2 करोड़ रुपये पर 3% सालाना ब्याज छूट अधिकतम सात साल तक मिलती है।

क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क है?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल या अपने बैंक से आवेदन करें, और मंज़ूरी के लिए किसी एजेंट को पैसे न दें।

कौन से कागज़ चाहिए?

कर्ज आवेदन फॉर्म, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 7/12 और 8-A के अंश, उदयम या MSME रजिस्ट्रेशन, PAN, आधार और जहां लागू हो वहां ऑडिटेड बैलेंस शीट।

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