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सरकारी योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: कमाने वाले की मृत्यु पर गरीब परिवार को 20,000 रुपये

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गरीब परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर 20,000 रुपये एकमुश्त मिलते हैं। जानिए कौन पात्र है, कौन से कागज़ काम आते हैं, और आवेदन कैसे करें।

India - Sights & Culture - rural house (4039596326)
प्रतीकात्मक फोटो: India - Sights & Culture - rural house (4039596326). Photo: McKay Savage from London, UK / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

यहां पूरी योजना एक जगह है: क्या मिलता है, कौन पात्र है, आवेदन कैसे करें, और क्या जांचें।

योजना एक नज़र में
योजनाराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का हिस्सा
मंत्रालयग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
फायदाशोक-संतप्त परिवार को 20,000 रुपये एकमुश्त
कौन आवेदन कर सकता हैगरीबी रेखा से नीचे के परिवार, जिनके मुख्य कमाने वाले (18 से 64 वर्ष) की मृत्यु हुई हो
पैसा कैसे मिलता हैएकमुश्त सहायता, राज्य या ज़िला प्रशासन के ज़रिए
कहां आवेदन करेंnsap.nic.in, ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या ज़िला समाज कल्याण कार्यालय
आवेदन शुल्कमुफ्त

एक नज़र में

  • परिवार को एकमुश्त 20,000 रुपये।
  • मृतक मुख्य कमाने वाला होना चाहिए, आयु 18 से 64 वर्ष।
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
  • पंचायत या ज़िला कार्यालय में आवेदन करें, और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार रखें।

तो शोक-संतप्त परिवार को असल में क्या मिलता है?

परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि मिलती है।

यह मासिक पेंशन नहीं है। नुकसान के बाद परिवार को संभालने के लिए यह एक बार का भुगतान है।

राशि केंद्र की योजना तय करती है। नियम बदल सकते हैं, इसलिए ताज़ा राशि nsap.nic.in पर जांच लें।

कौन आवेदन कर सकता है, और कौन नहीं?

परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होनी चाहिए।

मृत्यु के समय उसकी आयु 18 से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। यह योजना सिर्फ गरीब परिवारों के लिए है।

जिस कमाने वाले की उम्र 64 से ज़्यादा या 18 से कम थी, उस परिवार को आम तौर पर इस हिस्से में लाभ नहीं मिलता।

यह योजना क्यों बनी?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में शुरू हुई।

इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है, और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है।

मकसद है गरीब परिवारों को तुरंत मदद देना, जिनका मुख्य कमाने वाला सदस्य चला गया हो।

कौन से कागज़ तैयार रखें?

कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार रखें।

परिवार की गरीबी का प्रमाण रखें, जैसे BPL कार्ड या संबंधित प्रमाण पत्र।

आवेदक और मृतक दोनों के आधार कार्ड, और आवेदक की बैंक पासबुक रखें।

मृतक से रिश्ते का प्रमाण रखें, जैसे पारिवारिक पहचान पत्र या राशन कार्ड।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

nsap.nic.in पर जाएं और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना वाला हिस्सा खोजें।

मृतक और परिवार की जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरें।

मृत्यु प्रमाण पत्र और बाकी कागज़ अपलोड करके फॉर्म जमा करें।

आगे ट्रैक करने के लिए आवेदन नंबर लिख लें।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

आप अपनी ग्राम पंचायत, ब्लॉक विकास कार्यालय या ज़िला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

NFBS का आवेदन फॉर्म मांगें और कागज़ों के साथ जमा करें।

राशि मंज़ूर होने से पहले अधिकारी जानकारी की जांच करेंगे।

स्टेटस कैसे देखें, और पैसा अटके तो क्या करें?

आवेदन नंबर से nsap.nic.in पर स्टेटस देखें।

भुगतान में देरी हो तो आवेदन नंबर लेकर ब्लॉक या ज़िला कार्यालय से संपर्क करें।

जमा किए सभी फॉर्म और रसीदों की कॉपी संभाल कर रखें।

कुछ ज़रूरी सलाह और चेतावनी?

आवेदन के लिए किसी एजेंट या बिचौलिए को पैसे न दें। आवेदन मुफ्त है।

सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या सरकारी कार्यालय में आवेदन करें।

ताज़ा हेल्पलाइन जानकारी के लिए nsap.nic.in या ज़िला कार्यालय देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या 20,000 रुपये हर महीने मिलते हैं?

नहीं, यह शोक-संतप्त परिवार को एक बार में दी जाने वाली एकमुश्त राशि है।

अगर मृतक 65 वर्ष या उससे ऊपर का था, तो क्या परिवार आवेदन कर सकता है?

आम तौर पर नहीं। कमाने वाले की आयु 18 से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

क्या आवेदन का कोई शुल्क है?

नहीं, आवेदन मुफ्त है। इसके लिए किसी एजेंट को पैसे न दें।

कौन से कागज़ चाहिए?

आम तौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL प्रमाण, आधार कार्ड और बैंक पासबुक।

अपना स्टेटस कहां देखें?

nsap.nic.in पर, आवेदन नंबर से।

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